इस ब्लॉग में हम मानव/प्रत्येक मनुष्य को प्राप्त होने वाले अधिकारों के बारे में जानेंगे। Human rights in hindi, 30 human rights in hindi
अधिकार: अधिकार सामाजिक रूप से स्वीकृत और कानून द्वारा मान्यता प्राप्त वह दावे है, जो व्यक्ति के संपूर्ण विकास के लिए आवश्यक है। प्रो. लास्की के अनुसार अधिकार सामाजिक जीवन की आवश्यक शर्त है, जिसके बिना कोई व्यक्ति अपने जीवन का उच्चतम पक्ष विकसित नहीं कर सकता है।
अधिकार:
कानूनी अधिकार,
संवैधानिक अधिकार,
मूल अधिकार,
मानवाधिकार
कानूनी अधिकार: यह अधिकार नागरिकों को सरकार द्वारा कानून बनाकर दिए जाए है
संवैधानिक अधिकार: इन अधिकारों का वर्णन संविधान में दिया होता है, किंतु सभी संवैधानिक अधिकार मूल अधिकार नहीं होता, इन अधिकारों के हनन होने पर व्यक्ति सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता
मूल अधिकार: संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 के अंतर्गत सभी अधिकार मूल अधिकार है, सभी मूल अधिकार संवैधानिक अधिकार है तथा इनके हनन होने पर व्यक्ति सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है,
मानवाधिकार: मानव होने के नाते प्राप्त होने वाले अधिकार, इन अधिकारों के लिए नागरिकता, राष्ट्र की भौगोलिक सीमा, धर्म, जाति, लिंग आदि कोई शर्त नहीं होती।
Human rights/मानवाधिकार
- मानवधिकार नैतिक अवधारणा पर आधारित है की मानव को जन्मजात ही प्रकृति से कुछ अधिकार प्राप्त है, इस अवधारणा की शुरुआत दूसरे विश्व युद्ध (2nd World war) के परिणामों को देखने के पश्चात हुई , इस दिशा में पहला कदम मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की दिशा में वर्ष 1946 47 में उठाया गया अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति फ्रेंकलिन रूजवेल्ट और उनकी पत्नी एलेनोर रूजवेल्ट मानवाधिकार पर सार्वभौमिक घोषणा की समिति की
- 10 दिसंबर 1948, को सयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानवाधिकारों की घोषणा को घोषित और स्वीकार भी किया, इस लिए प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है
- इस घोषणा के तहत कुल 30 मानवाधिकारों का अपनाया गया है, जिसका सयुक्त राष्ट्र के सदस्यों देशों द्वारा पालन कर आवश्यक है की बाध्यकारी।
30 human rights in hindi
- अनुच्छेद 1: प्रत्येक व्यक्ति समान व स्वतन्त्र है,
- अनुच्छेद 2: किसी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं, स्वतंत्रता का अधिकार,
- अनुच्छेद 3: प्रत्येक व्यक्ति को जीवन, स्वतंत्रता और व्यक्ति की सुरक्षा का अधिकार,
- अनुच्छेद 4: गुलामी या गुलामी में रखना दास व्यापार के रूपों में प्रतिबंधित नहीं किया जाएगा,
- अनुच्छेद 5: यातना या क्रूर, अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार या दंड से सुरक्षा,
- अनुच्छेद 6: प्रत्येक व्यक्ति को हर जगह कानून के सामने व्यक्ति के रूप में मान्यता प्राप्त करने का अधिकार,
- अनुच्छेद 7: कानून के समक्ष सभी समान, और बिना भेदभाव के समान कानून का संरक्षण का अधिकार,
- अनुच्छेद 8: सभी व्यक्ति को कानून या संविधान द्वारा दिए गए अधिकार का उलंघन करने पर प्रभावी न्यायालय द्वारा प्रभावी उपचार या सुरक्षा,
- अनुच्छेद 9: किसी भी व्यक्ति को मनमानी गिरफ्तारी, हिरासत या निर्वासन के अधीन नहीं किया जाएगा,
- अनुच्छेद 10: प्रत्येक व्यक्ति अपने अधिकारों और दायित्वों तथा अपने विरुद्ध किसी भी अपराधिक आरोप के निर्धारण में एक स्वतंत्र और निष्पक न्यायाधिकरण द्वारा निष्पक्ष और सार्वजनिक सुनवाई का पूर्ण समानता का अधिकार,
- अनुच्छेद 11: दोषी साबित होने तक निर्दोष माने जाने का अधिकार,
- अनुच्छेद 12: गोपनीयता, परिवार, घर और पत्राचार में हस्तक्षेप से स्वतंत्रता,
- अनुच्छेद 13: देश के अंदर और बाहर स्वतंत्र आवाजाही का अधिकार,
- अनुच्छेद 14: व्यक्ति को देश के अंदर होने वाले उत्पीड़न से बचने व दूसरे देश में शरण लेने का अधिकार,
- अनुच्छेद 15: प्रत्येक व्यक्ति को राष्ट्रीयता का अधिकार, मनमाने तरीके से नागरिकता नहीं छीनी जा सकती,
- अनुच्छेद 16: विवाह और परिवार का अधिकार,
- अनुच्छेद 17: संपति के मालिक होने का अधिकार,
- अनुच्छेद 18: विश्वास व धर्म की स्वतंत्रता,
- अनुच्छेद 19: सूचना का अधिकार,
- अनुच्छेद 20: शांतिपूर्ण सभा और संघ का अधिकार,
- अनुच्छेद 21: सरकार और स्वतंत्र चुनाओं में भाग लेने का अधिकार,
- अनुच्छेद 22: अधिकार की सामाजिक सुरक्षा,
- अनुच्छेद 23: वांछनीय कार्य और व्यापार संघ में शामिल होने का अधिकार,
- अनुच्छेद 24: आराम व अवकाश का अधिकार,
- अनुच्छेद 25: प्रयाप्त जीवन स्तर का अधिकार,
- अनुच्छेद 26: शिक्षा का अधिकार,
- अनुच्छेद 27: समुदाय के सांस्कृतिक जीवन में भाग लेने का अधिकार,
- अनुच्छेद 28: सामाजिक व्यवस्था का अधिकार,
- अनुच्छेद 29: स्वतंत्र और पूर्ण विकास का अधिकार,
- अनुच्छेद 30: उपरोक्त अधिकारों में राज्य व व्यक्तिगत हस्तक्षेप से स्वतंत्रता का अधिकार।
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